निर्यातक जो पिछले तीन वर्षों से नुकसान उठा रहे हों या वर्तमान वर्ष के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत से अधिक अतिदेय निर्यात बिल हों, वे इसके पात्र नहीं है।
2.
हालांकि, पिछले तीन वर्षों से हानि उठाने वाली या वर्तमान वर्ष के पण्यावर्त के १० से अधिक के अतिदेय निर्यात बिल वाली निर्यात फर्में गोल्ड कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं.
3.
निर्यातक जो पिछले तीन वर्षों से नुकसान उठा रहे हों या वर्तमान वर्ष के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत से अधिक अतिदेय निर्यात बिल हों, वे इसके पात्र नहीं है।
4.
निर्यातक जिनके खातों को ' मानक' वर्गीकृत किया गया हो, संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड रखते हों, पिछले 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे हों और उसका अतिदेय निर्यात बिल चालू वर्ष के कुल उत्पाद का 10% से अधिक न हो ।
5.
वसूली के लिए भेजे गये प्रत्येक अतिदेय निर्यात बिल के मामले में, जहां नियत तारीख को या उससे पहले नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियां प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रत्येक खरीदे गये/भुनाये गये/परक्रामित / परक्रामित एवं बाद में वसूली के बाद वसूली मद के रुप में माने गये अतिदेय निर्यात बिलों के मामले में
6.
1. 8 वसूली के लिए भेजे गये प्रत्येक अतिदेय निर्यात बिल के मामले में, जहां नियत तारीख को या उससे पहले नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियां प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रत्येक खरीदे गये/भुनाये गये/परक्रामित / परक्रामित एवं बाद में वसूली के बाद वसूली मद के रुप में माने गये अतिदेय निर्यात बिलों के मामले में बिलकी वसूली के समय या